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मोदी सरकार के बाद NIA ने भी ज़ाकिर नाइक पे कसा शिकंजा

इस्लामिक विद्वान डॉ ज़ाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) के खिलाफ 5 साल की पाबंदी के बाद अब राष्ट्रिय जांच एजेंसी (NIA) ने भी मामला दर्ज कर लिया है. IRF के दफ्तर की तलाशी ली जा रही है. NIA ने  आतंकवाद विरोधी कानून  और IPC की धारा 153A के तहत मामला दर्ज किया है. NIA के आई जी अलोक मित्तल ने NDTV को बताया कि मुंबई में कुल 10 जगहों पर तलाशी अभियान जारी है.

इससे पहले गुरुवार 17 नवम्बर की रात डोंगरी में IRF के दफ्तर के बाहर पाबंदी का नोटिस चिपका दिया गया था. नोटिस में  ज़ाकिर नाइक और उनसे जुड़े जो भी मामले दर्ज हैं उन सभी की जानकारी दी गई है. संस्था के बाहर लगाए गए नोटिस में साफ़ तौर पर लिखा गया है कि  डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अपने अनुयायियों को विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूह के बीच धर्म के आधार पर शत्रुता, घृणा और वैमनस्य की भावना बढ़ने और बढ़ाने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं.



नोटिस में यह भी लिखा है कि ज़ाकिर नाइक, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी का समर्थन करते हैं, साथ ही ये घोषणा भी करते हैं कि हर मुसलमान को आतंकी होना चाहिए. आतंकवादी घटना में गिरफ्तार किये गए या ISIS के साथ सहानुभूति रखने वालों के वक्तव्यों से पता चलता है कि सभी ज़ाकिर नाइक के बयानों से प्रेरित है.



नोटिस में लिखा है परिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए ये मत है  कि IRF को तत्काल प्रभाव से एक गैर विधिपूर्ण संगठन घोषित करना जरूरी है. इसलिएअतः अब विधिविरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की अलग अलग धाराओं के तहत केंद्रीय सरकार, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विधिविरुद्ध संघ घोषित करती है.

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