नई दिल्ली: आयकर विभाग ने जन धन खाते और दूसरों के सामान्य खातों के जरिए काले धन को सफेद करने के खिलाफ चेतावनी दी है. ऐसी तमाम खबरें आ रही है कि कुछ लोग दूसरो के सामान्य और जनधन खातों का दुरुपयोग कर रहे हैं जिसके बदले में खाताधारकों को कुछ पैसे दिए जा रहे हैं. इसी के मद्देनजर आयकर विभाग ने आज कहा कि
– यदि ये साबित हो जाता है कि खाते में जमा पैसा खाताधारक का नहीं, बल्कि किसी और का है तो ऐसे मामलें कर चोरी के मामले माने जाएंगे. इस पर आयकर और जुर्माना लगेगा.
– इस काम में जिस किसी ने भी अपने खाते के इस्तेमाल की इजाजत दी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
– विभाग ने ये भी साफ किया कि जो लोग अपने घर में पड़ी नकदी बैंक खाते में जमा कराते हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी.
– विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि गृहणी, मजदूरों और कारीगर अपने खाते में ढ़ाई लाख रुपये तक की रकम जमा कराते हैं तो उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी.
आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को उन लोगों को चेतावनी दी जो अपना कालाधन दूसरों के खाते में जमा करा रहे हैं या इसकी ताक में हैं. मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में वह व्यक्ति भी कार्रवाई के दायरे में होगा, जिसके खाते का दुरुपयोग किया जा रहा है. वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, “कुछ लोगों द्वारा अपने कालेधन को दूसरों के खाते में जमाकर टैक्स से बचने की कोशिश आयकर और जुर्माने की वजह बनेगी.”
मंत्रालय ने एक प्रेस नोट में कहा है, “यह साफ किया जा रहा है कि कर बचाने की ऐसी गतिविधियां आयकर और जुर्माने की वजह बनेंगी जिसमें साबित हो जाएगा कि खाते में जमा धन खाताधारक का न होकर किसी अन्य का है. साथ ही उस पर भी आयकर अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी जिसने अपने खाते का ऐसा दुरुपयोग होने दिया.”
सरकार ने इसके पहले ऐलान किया था कि दस्तकारों, श्रमिकों, गृहिणियों द्वारा जमा कराए गए 2.5 लाख तक के रुपयों के बारे में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ नहीं की जाएगी क्योंकि यह राशि आयकर छूट की सीमा के दायरे में आती है.
प्रेस नोट में कहा गया है कि सरकार को सूचना मिली है कि कुछ लोग अपना कालाधन बचाने के लिए दूसरों के खाते का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह गतिविधि जन-धन खाते में भी देखी गई है.
बयान में कहा गया है, “लेकिन, ऐसे ईमानदार लोग जिन्होंने अपने घर में पैसे बचाकर रखे थे और उसी धन को वे जमा करा रहे हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी.”
प्रेस नोट में लोगों से अपील की गई है कि वे अगर ऐसी गतिविधि देखें तो उसकी जानकारी आयकर विभाग को दें. इससे पहले दिन में वित्त मंत्रालय ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया था कि बैंक लॉकर सील किए जाएंगे या आभूषणों को जब्त किया जाएगा. साथ ही बताया कि 2000 के नए नोट को इंटैगलियो तकनीक से छापा गया है. इसके वैध होने की पहचान यह है कि रगड़ने पर यह टर्बो इलैक्ट्रिक प्रभाव छोड़ता है और इस वजह से इसका रंग हल्के रूप में कपड़े पर दिख सकता है.