सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को जमानत दी। इन दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह आदेश चार सप्ताह के बाद लागू होगा। इस बीच, शिकायतकर्ता का बयान उत्तर प्रदेश की निचली अदालत में दर्ज किया जाएगा।
आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को जमानत देने का आदेश दिया है. अदालत ने मंगलवार को एक अंतरिम आदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान की जमानत मंजूर कर ली। इन दोनों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह आदेश चार सप्ताह के बाद लागू होगा। इस बीच, शिकायतकर्ता का बयान उत्तर प्रदेश की निचली अदालत में दर्ज किया जाएगा।
बता दें कि अब्दुल्ला के खिलाफ और भी कई मामले हैं, ऐसे में उनकी जेल से रिहाई मुश्किल है। वहीं आजम खान की जमानत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने आपत्ति जताई है. इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इस मामले में अभी भी हिरासत की जरूरत है, इस पर उत्तर प्रदेश की ओर से पेश अधिवक्ता एसवी राजू ने बताया कि आजम खान के खिलाफ कई गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है. हालांकि आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 280/2019 एफआईआर मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
सिब्बल ने कहा कि सरकार ने पासपोर्ट और पैन कार्ड मामले में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि आजम खान को इस मामले में मुख्य प्राथमिकी में जमानत मिल गई है. सिब्बल ने अदालत को बताया कि मामले में दूसरा पैन कार्ड और दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया था। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि पहला पैन कार्ड मौजूद होने के बाद भी दूसरा पैन कार्ड जारी किया गया और पहले पैन कार्ड की जानकारी छिपाई गई. उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आजम खान अभी भी अस्पताल में हैं। सरकार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान गए व्यक्ति की लाखों रुपये की संपत्ति गलत तरीके से उसके नाम ली गई।