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31 मार्च तक हटाये जाए शराब के ठेके, वरना राज्य राज्य सरकारों को भुगतना पडेगा खामियाजा - सुप्रीम कोर्ट

NEW DELHI: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने देश को शराब मुक्त करने की दिशा में ये फैसला दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि देश की बड़ी सड़कों और हाइवे के किनारे शराब पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने फैसले के खिलाफ लगाई याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट नेकहा है कि शराब की वजह से देश की सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं लोगों की जान को बचाने के लिए शराब का प्रतिबंधित रहना ही ठीक है। 



कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वो तुरंत हाइवे के किनारों से शराब के ठेके हटा ले। यदि एक भी ठेका पाया गया तो राज्य सरकार खामियाजा भुगतेगा। कोर्ट ने इसके लिए  सरकार को 31 मार्च तक का समय दिया है। 

इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र से कहा कि स्कूली बच्चों में बढ़ती नशे और शराब की लत पर रोक लगाने के लिए वह 6 महीने के भीतर राष्ट्रीय कार्ययोजना पेश करे। न्यायालय ने कहा कि एक बार ‘लत लग जाने के बाद उन्हें नशे का तस्कर’ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसलिए केंद्र देशभर में स्कूली बच्चों में शराब और मादक पदार्थों की लत और उनके इस्तेमाल पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण करवाए। 



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